जम्मू-कश्मीर में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी

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सांकेतिक तस्वीर

जम्मू-कश्मीर में 1 अप्रैल से शराब और बीयर की कीमतों में 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच जो दुकानकार नीलामी में विफल रहे हैं वे अपना स्टॉक खत्म करने के लिए सभी प्रकार की शराब पर 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में शराब पीना और महंगा होने जा रहा है क्योंकि सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत विभिन्न उत्पाद शुल्क और लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिए हैं। राज्य के वित्त विभाग ने नई आबकारी नीति की अधिसूचना जारी कर दिया, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। माना जा रहा है कि शराब और बीयर की खुदरा दरें पांच प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।

इतना बढ़ गए दाम

जानकारी के अनुसार, नीति में प्रीमियम, मीडियम, इकोनॉमी और कम कीमत वाली शराब के ब्रांड के साथ-साथ वाइन और बीयर पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जेके स्पेशल व्हिस्की पर उत्पाद शुल्क 250 रुपये प्रति एलपीएल से बढ़ाकर 258 रुपये प्रति एलपीएल कर दिया गया है। इसी तरह, खुदरा विक्रेताओं के लिए मूल्यांकन शुल्क आईएमएफएल की 750 मिलीलीटर की बोतल पर 64 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये और जेकेएसडब्ल्यू की 750 मिलीलीटर की बोतल पर 32 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपये कर दिया गया है।

वहीं, 2025-26 की आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर स्पेशल व्हिस्की और जेके कंट्री शराब को छोड़कर सभी प्रकार की शराब पर लेबल शुल्क भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।

होटल और रेस्टोरेंट​ में परोसी जाने वाली शराब महंगी होगी

अगर कोई निजी आयोजन (होटल और रेस्टोरेंट) में शराब परोसना चाहता है, तो उसे अब अधिक भुगतान करना होगा। पहले छोटी पार्टियों के लिए शुल्क 5,000 रुपये और बड़ी पार्टियों के लिए 10,000 रुपये था। अब सभी आयोजनों के लिए शुल्क 7,000 रुपये कर दिया गया है।

बीयर भी हुई महंगी

इसके अलावा थोक विक्रेताओं के लिए लाइसेंस शुल्क 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये और कारखानों के लिए लाइसेंस शुल्क 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। शराब और बीयर पर आबकारी शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये कर दिया गया है।

नई आबकारी नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र में कोई भी नई शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित रहेगा। नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता पाया जाता है तो उस पर पहली बार में 40,000 रुपये, दूसरी बार में 75,000 रुपये और तीसरी बार में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चौथी बार पकड़े जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

Red Max Media
Author: Red Max Media

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