राजधानी में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर हट सकता है बैन

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राजधानी में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर हट सकता है बैन
दिल्ली के पर्यावरण मंत्रीमनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा का कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है।

राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल) की एंट्री पर बैन के नियमों में राहत मिलने के आसार हैं। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में CAQM (Commission for Air Quality Management) को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ऐसे वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाई जाए।

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने क्या कहा?

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा का कि उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है। उन्होंने कहा- “हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मज़बूत सिस्टम नहीं हैं। उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियां हैं। इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है। यह एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी बताया कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है।

सीएम दफ्तर ने क्या बताया?

दिल्ली सीएम दफ्तर के अधिकारियों के मुताबिक आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह पहल की है। एन्ड ऑफ़ लाइफ वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले से अब राहत मिल सकती है। पर्यावरण मंत्री मंजिन्दर सिंह सिरसा ने CAQM को चिट्ठी लिखकर ईंधन ना देने वाले फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को आदेश का इंतजार

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अभी पुरानी गाड़ियों के बैन के मामले में ट्रैफिक पुलिस को होल्ड करने का कोई आदेश नहीं आया है। ये आदेश CAQM का है जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों पर नज़र रख रही है। अगर कोई आदेश आता है तो ट्रैफिक पुलिस को उसके बाद ही कुछ अपडेट आगे बताएगी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है अब ऐसी गाड़ियां दिल्ली में नहीं आ रही हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इस आदेश के बारे में पता चल गया है।

Red Max Media
Author: Red Max Media

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