
ट्राई ने एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल रेडियो नीति की सिफारिश की है, जिसकी शुरुआत 13 शहरों से होगी, जिससे सिमुलकास्ट सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और भारत के एनालॉग-टू-डिजिटल संक्रमण का मार्ग प्रशस्त होगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने डिजिटल रेडियो प्रसारण की शुरुआत के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप का अनावरण किया है, जो प्रमुख शहरों में एनालॉग से सिमुलकास्ट सेवाओं की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है।
शुक्रवार को जारी की गई ये सिफारिशें एक डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति की रूपरेखा तैयार करती हैं जो मौजूदा एफएम रेडियो स्टेशनों को अपनी आवंटित आवृत्तियों में डिजिटल परतें जोड़ने की अनुमति देगी। ट्राई ने आगे सलाह दी है कि भारत को वीएचएफ बैंड II स्पेक्ट्रम में एक समान प्रौद्योगिकी मानक अपनाना चाहिए, जिसे प्रसारकों और रिसीवर निर्माताओं के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस बदलाव को गति देने के लिए, प्राधिकरण ने शुरुआती रोलआउट के लिए 13 शहरों की पहचान की है। चार महानगरों, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, के साथ नौ ए श्रेणी के शहर शामिल होंगे, जिनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक शहर में दो नई आवृत्तियों की नीलामी की जाएगी, जिनका आरक्षित मूल्य बाजार की क्षमता के अनुसार तय किया जाएगा। मुंबई 194.08 करोड़ रुपये के आधार मूल्य के साथ सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली (177.63 करोड़ रुपये), चेन्नई (146.68 करोड़ रुपये) और कोलकाता (79.96 करोड़ रुपये) का स्थान है। बेंगलुरु के लिए 87.22 करोड़ रुपये, हैदराबाद के लिए 65.85 करोड़ रुपये, पुणे के लिए 41.26 करोड़ रुपये, अहमदाबाद के लिए 40.44 करोड़ रुपये, नागपुर के लिए 29.48 करोड़ रुपये, जयपुर के लिए 26.89 करोड़ रुपये, सूरत के लिए 25.89 करोड़ रुपये, लखनऊ के लिए 24.59 करोड़ रुपये और कानपुर के लिए 20.52 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
मसौदा नीति एक सिमुलकास्ट मॉडल की परिकल्पना करती है, जहाँ एक ही आवृत्ति पर एक एनालॉग, तीन डिजिटल और एक डेटा चैनल प्रसारित किया जा सकता है। नए लाइसेंसधारियों को इस मोड में काम करना होगा, जबकि मौजूदा प्रसारकों के पास स्वैच्छिक आधार पर माइग्रेट करने का विकल्प होगा।
हालांकि, माइग्रेशन के साथ शर्तें भी जुड़ी हैं। स्थानांतरण का विकल्प चुनने वाले प्रसारकों को नीलामी में निर्धारित कीमतों और अपने मौजूदा लाइसेंस के लिए पहले से जमा किए गए आनुपातिक प्रवेश शुल्क के बीच का अंतर चुकाना होगा। उन्हें आवृत्ति प्राप्त करने के दो वर्षों के भीतर डिजिटल सेवाओं का संचालन भी शुरू करना होगा, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसी शहर में पाँच वर्षों के लिए पुनः आवंटन पर रोक लगा दी जाएगी।
प्राधिकरण ने एनालॉग प्रसारण के लिए कोई निश्चित तिथि तय करने से परहेज किया है,
और कहा है कि डिजिटल सेवाओं की पहुँच और प्रगति का आकलन करने के बाद समय-सीमा तय की जाएगी। मौजूदा ऑपरेटरों को स्थानांतरण पर निर्णय लेने के लिए नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के छह महीने का समय दिया जाएगा।
ट्राई ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि सरकार रेडियो प्रसारण अवसंरचना प्रदाताओं के लिए एक प्राधिकरण तंत्र शुरू करे, जिससे वे सक्रिय और निष्क्रिय डिजिटल अवसंरचना को निजी कंपनियों को पट्टे पर दे सकें। इसके अलावा, इसने सिफारिश की है कि प्रसार भारती परिचालन लागत की वसूली करते हुए अपनी भूमि, टावर और प्रसारण सुविधाएँ निजी प्रसारकों को रियायती दरों पर प्रदान करे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल अप्रैल में डिजिटल नीति तैयार करने के लिए ट्राई से सलाह मांगी थी। नवीनतम सिफारिशों को भारत के एफएम रेडियो परिदृश्य को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक प्रसारण मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है।








