कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में इडी से माँगा स्पष्टीकरण

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राहुल गांधी और सोनिआ गाँधी

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत 30 अक्टूबर को आरोपपत्र पर संज्ञान ले सकती है। यह मामला हेराल्ड समाचार पत्र के स्वामित्व से जुड़ा है, जिसमें संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप हैं। अदालत यह तय करेगी कि आरोपपत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आगे कार्यवाही की जाए या नहीं। संज्ञान लेने पर आरोपियों को समन जारी हो सकते हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर सुनवाई को 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि ईडी से कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान भी ले सकती है।

इस मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लाॅन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

आरोप है कि इन सभी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों का धोखाधड़ी से अधिग्रहण किया, जिनकी कीमत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। एजेएल वही कंपनी है जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन किया था।

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Author: Red Max Media

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