
यूपी के संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जावेद और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर 32 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
यूपी के संभल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के राय सत्ती थाने में मशहूर हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब एवं उसके बेटे समेत तीन लोगों पर अब तक 32 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होने पर जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने रविवार को बताया कि मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर 32 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके बाद रविवार को जावेद के वकील पवन कुमार ने रायसत्ती के थाना प्रभारी से मुलाकात कर उनका पक्ष रखा।
हालांकि थाना प्रभारी ने वकील से कहा है कि जावेद हबीब अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने में उपस्थित हों। पुलिस का कहना है कि मुकदमों में आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश कर 50 से 70 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर धोखाधड़ी की है। इस मामले में पांच से सात करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई है।
जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिससे वह देश छोड़कर ना भाग सकें।
जावेद हबीब के वकील ने मीडिया को क्या बताया?
जावेद हबीब के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल जावेद हबीब को हृदय रोग की समस्या है और उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। पिछले दिनों उनके मुवक्किल के पिता की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से वह अभी नहीं आ पाए हैं। इसलिए उनकी (हबीब) तरफ से मैं यहां आया हूं और हम पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
वकील ने कहा, “मैं केवल जावेद हबीब का अधिवक्ता हूं और उन्हीं के मामले के संबंध में यहां आया हूं। हमें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, लेकिन पुलिस हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। केवल यह आरोप है।”
राय सत्ती के थाना प्रभारी निरीक्षक का सामने आया बयान
राय सत्ती के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बोविंद्र कुमार ने बताया, “हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, बेटे ओनस एवं सैफुल के खिलाफ जांच के उपरांत कुल 32 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर बुलाया गया था। जावेद हबीब के अधिवक्ता आज थाने पर आए थे, उनको बताया गया है कि खुद जावेद हबीब को आकर के अपने बयान दर्ज कराने होंगे।”








