दिल्ली चुनाव के लिए आचार संहिता लागू

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दिल्ली चुनाव के लिए आचार संहिता लागू

आचार संहिता लागू होने के साथ ही दिल्ली सरकार ने निर्देश किए जारी, क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी?

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को चुनावी बिगुल बज गया। यहां की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती आठ फरवरी को की जाएगी।

दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दिशा-निर्देश जारी कर सरकारी वेबसाइटों पर निर्वाचित सरकार या किसी अन्य पार्टी के राजनेताओं की तस्वीरें और संदर्भ प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अपने आदेश में विभिन्न विभागों को निर्देश दिया कि वे आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रिपरिषद, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तस्वीरें और संदर्भ तुरंत हटा दें।

एक अन्य आदेश में, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के मद्देनजर सरकारी खजाने की कीमत पर सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को चुनावी बिगुल बज गया। यहां की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती आठ फरवरी को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यहां चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कब?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है और नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 20 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।

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Author: Red Max Media

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