रोहित पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भेजा समन

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रोहित पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भेजा समन

महाराष्ट्र विधानपरिषद के अध्यक्ष द्वारा दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार और कर्जत-जामखेड विधानसभा सीट के कुछ अन्य उम्मीदवारों को सम्मन जारी किया है।

महाराष्ट्र राजनीति के चाणाक्य कहे जाने वाले शरद पवार के पोते की मुश्किल एक मामले को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार समेत कर्जत-जामखेड विधानसभा सीट के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान पैसे बांटने के आरोप को लेकर जारी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र विधानपरिषद के अध्यक्ष राम शिंदे ने दाखिल की है।

वोट के बदले लोगों को रिश्वत देने का आरोप

राम शिंदे ने याचिका में रोहित पवार पर चुनाव के दौरान वोट के बदले भ्रष्ट आचरण कर पैसे का बंटवारा कर लोगों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। याचिका में चुनावी मौसम के दौरान पवार के निर्वाचन क्षेत्र से एक वीडियो का भी हवाला दिया गया है, जिसके बाद एक एफआईआर भी दर्ज की गयी थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि बारामती एग्रो लिमिटेड के सीईओ होने के कारण पवार चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वह एक सरकारी ठेकेदार हैं। याचिका के मुताबिक, बारामती एग्रो के पास महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल की महावितरण कंपनी से कई ठेके हैं।

राम शिंदे नाम के कई उम्मीदवार खड़े किए

याचिका में कहा गया है रोहित पवार ने एक ही नाम “राम शिंदे” वाले कई उम्मीदवार खड़े किए थे। याचिका में बताया गया है कि उनमें एक उम्मीदवार राम नारायण शिंदे हैं और दूसरे का नाम राम प्रभु शिंदे है। राम शिंदे की याचिका में जीते हुए एनसीपी उम्मीदवार रोहित पवार की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की शाखा औरंगाबाद के जस्टिस वाईजी खोब्रागड़े ने सभी उम्मीदवारों को समन जारी किया जिसमें अन्य दो राम शिंदे और एक रोहित चंद्रकांत पवार शामिल हैं।

बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे रोहित राजेन्द्र पवार ने 127,676 वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के राम शंकर शिंदे ने 126,433 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे।

 

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Author: Red Max Media

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