होली परअश्लील गाना बजानेवालों पर सख्ती

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भोजपुरी फिल्म का क्लिप

राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि सार्वजनिक समारोहों, बसों, ट्रकों और ऑटो-रिक्शा में इन गीतों को बजाने वाले लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है। होली या अन्य मौकों पर सार्वजनिक स्थानों पर ‘दोहरे अर्थ वाले’ भोजपुरी गाने बजाने वालों पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिहार पुलिस ने ऐसी हरकतें करनेवालों के कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने बताया कि यह एक ‘ज्वलंत सामाजिक समस्या’ है, जो महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ-साथ बच्चों की मानसिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

BNS की धाराओं के तहत दर्ज होगा केस

राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि सार्वजनिक समारोहों, बसों, ट्रकों और ऑटो-रिक्शा में इन गीतों को बजाने वाले लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। शुक्रवार को जारी किया गया यह सर्कुलर सभी महानिरीक्षकों (आईजी), उप महानिरीक्षकों (डीआईजी) और रेलवे पुलिस को भेजा गया है।

द्विअर्थी भोजपुरी गीतों को बढ़ावा देने वालों की खैर नहीं

इस सर्कुलर के मुताबिक, “ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों और अश्लील तथा द्विअर्थी भोजपुरी गीतों को बढ़ावा देने वालों की पहचान करने के लिए पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, समारोहों, बसों, ट्रकों और ऑटो रिक्शा में जब महिलाएं इस तरह के अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गाने सुनती हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है।”

निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सर्कुलर में बताया गया कि कभी-कभी ऐसे गाने बजने पर महिलाएं असुरक्षित भी महसूस करती हैं और इस संबंध में निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मुद्दा पहले भी विधानसभा में उठाया जा चुका है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने दो वर्ष पहले विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और ऐसे गानों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राज्य सरकार ने विधायकों को आश्वासन दिया था कि फिल्मों और सोशल मीडिया पर ‘अश्लील और दोहरे अर्थ वाले’ भोजपुरी गानों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Red Max Media

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