
बक्सर जिले के 90 निजी विद्यालयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शिक्षा विभाग ने अपार आइडी बनाने का काम शुरू नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। सभी विद्यालयों को एक सप्ताह के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बाबत जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि विद्यालय में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं का ससमय अपार आइडी बनाने का सभी को निर्देश दिया गया है।
डीइओ ने इसे अत्यंत खेदजनक करार दिया है। साथ ही, इसे सरकारी कार्य में रूचि नहीं लेना और लापरवाही का द्योतक बताया है।
डीईओ ने क्या कहा?
साथ ही इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी व्यक्ति या संस्था से एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने के बाद भी प्रत्येक दिन के लिए 10000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है, का प्रविधान है।
ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरटीई अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत 25 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है।
उन्होंने उक्त राशि को संबंधित खाता में जमा कर एक सप्ताह के अंदर उसकी रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
किस प्रखंड के कितने विद्यालयों पर हुई है कार्रवाई
- ब्रह्मपुर – 03
- बक्सर – 43
- चक्की – 01
- चौगाईं – 04
- चौसा – 03
- डुमरांव – 10
- इटाढ़ी – 02
- केसठ – 01
- नावानगर – 05
- राजपुर – 10
- सिमरी – 08








