बिहार बक्सर में 90 निजी स्कूलों पर एक्शन

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शिक्षा विभाग ने लगाया 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
बक्सर जिले के 90 निजी विद्यालयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शिक्षा विभाग ने अपार आइडी बनाने का काम शुरू नहीं करने पर यह कार्रवाई की है। सभी विद्यालयों को एक सप्ताह के अंदर जुर्माना की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 जिले के 90 निजी स्कूलों ने अभी तक अपार आइडी बनाने का काम प्रारंभ नहीं किया है। विभाग इसको लेकर सख्त हो गया है।   विभाग ने इन सभी विद्यालयों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र पांडेय ने सभी 90 विद्यालयों को उक्त राशि को विभाग के खाता में जमा करते हुए उसकी रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, अन्यथा कि स्थिति में आरटीई अधिनियम 2009 के विहित प्रावधानों के उल्लंघन करने के फलस्वरूप कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। 

इस बाबत जारी पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि विद्यालय में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं का ससमय अपार आइडी बनाने का सभी को निर्देश दिया गया है।

विभाग ने विद्यालयों में नामांकित वर्ग एक से 12 तक के सभी छात्र-छात्राओं का अपार आइडी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आपके इन विद्यालयों में अभी भी छात्र-छात्रओं का अपार आइडी जनरेट करने की संख्या शून्य है। 

डीइओ ने इसे अत्यंत खेदजनक करार दिया है। साथ ही, इसे सरकारी कार्य में रूचि नहीं लेना और लापरवाही का द्योतक बताया है। 

डीईओ ने क्या कहा?
डीईओ ने कहा है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट, 2009) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं कर सकेगा, अथवा संचालित नहीं करेगा। 

साथ ही इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी व्यक्ति या संस्था से एक लाख रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। 

अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने के बाद भी प्रत्येक दिन के लिए 10000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है, का प्रविधान है। 

ऐसे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरटीई अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत 25 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है। 

उन्होंने उक्त राशि को संबंधित खाता में जमा कर एक सप्ताह के अंदर उसकी रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 

किस प्रखंड के कितने विद्यालयों पर हुई है कार्रवाई
  • ब्रह्मपुर – 03
  • बक्सर – 43
  • चक्की – 01
  • चौगाईं – 04
  • चौसा – 03
  • डुमरांव – 10
  • इटाढ़ी – 02
  • केसठ – 01
  • नावानगर – 05
  • राजपुर – 10
  • सिमरी – 08
Red Max Media
Author: Red Max Media

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