
फेमस रैपर और गायक यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) अपने शानदार गानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उनके लेटेस्ट भोजपुरी सॉन्ग मैनिएक (Maniac Song) को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ था और इस गीत में अश्लील शब्दों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायकर्ता ने एक याचिका भी दायक की गई थी। जिस पर अब कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है।
यो यो हनी सिंह को मिली राहत
मैनिएक ने अपनी सफलता से हर किसी को चौंका दिया था। लेकिन एक तबका ऐसा भी रहा, जो इस भोजपुरी गीत को वल्गैरिटी फैलाना वाला बता रहा था। लव कुश कुमार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर अब मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की उच्चा न्यायालय की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा है-
अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता है और भोजपुरी को कभी भी अश्लील न कहें। ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। क्या हर चीज में बार-बार अश्लीलता और अश्लील आ जाता है। इस पर हम कोई रिट जारी नहीं कर सकते, वो राज्य संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है।
आपका मामला सार्वजनिक नहीं बल्कि निजी कानूनी दायरे में आता है। अगर आपको यह अपराध लगता है तो इसके खिलाफ आप पुलिस एफआईआर क्यों दायर नहीं कराते।
इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने लव कुश कुमार और उनके वकील को लताड़ लगाई है। इसके साथ ही मैनिएक गाने के अश्लीलता वाले विवाद की इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह से कहीं न कहीं अब यो यो हनी सिंह और गाने की प्रोड्यूसर को राहत मिलेगी।
सुपरहिट हुआ मैनिएक
जबकि बी टाउन एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अपनी हॉटनेस से इस गाने में ग्लैमर्म का तड़का लगाया है। बता दें कि 22 फरवरी को इसे टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था और अब तक मैनिएक पर 115 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।








