पश्चिम बंगाल में धूमधाम से निकाली जाएगी शोभायात्रा

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पश्चिम बंगाल में धूमधाम से निकाली जाएगी शोभायात्रा

पश्चिम बंगाल में धूमधाम से निकाली जाएगी शोभायात्रा, कोर्ट में हिंदू संगठनों की जीत; लेकिन माननी पड़ेंगी ये शर्तें

पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर शोभायात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठन कोर्ट पहुंचे। यहां कोर्ट ने हिंदू संगठनों के पक्ष में फैसला सुनाया और शोभायात्रा निकालने की इजाजत भी दे दी। हालांकि कोर्ट ने शोभायात्रा को लेकर शर्तें भी रखी हैं।

पिछले साल रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों से हिंसा की खबर आई थी, लेकिन इस बार राम नवमी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और हिंदू संगठन भी। पश्चिम बंगाल के हिंदू संगठनों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर हिंदुओं को शोभायात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को हावड़ा में तय रूट पर जुलूस निकालने की सशर्त इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स जुलूस में हथियार लेकर नहीं आएगा। पुलिस जुलूस की निगरानी करेगी। जुलूस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी कोर्ट ने तय की है। तय संख्या के मुताबिक जुलूस में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

कोर्ट ने दी परमिशन

दरअसल, राम नवमी को लेकर हिंदू संगठनों ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिला पुलिस से शोभायात्रा निकालने की परमिशन मांगी थी। हालांकि पुलिस ने ये कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया था कि ये शोभायात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है। साल 2023 और 2024 में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, इसलिए शोभायात्रा नहीं निकाली जा सकती। कोलकाता पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिन्दू परिषद हाई कोर्ट चले गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने हिंदू संगठनों के पक्ष में फैसला दिया।

शोभायात्रा से पहले रखी शर्त

हालांकि कोर्ट की तरफ से VHP को भी रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत मिली है, लेकिन कोर्ट ने जो शर्तें रखी हैं उससे विश्व हिंदू परिषद खुश नहीं है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक शोभायात्रा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, शोभायात्रा के दौरान डीजे नहीं बजेगा, शोभायात्रा में कोई भी लाठी-डंडा और हथियार लेकर नहीं चलेगा, कमेटी को शोभायात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी, यात्रा से पहले इसमें शामिल लोगों के पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को देनी होगी, सिर्फ PVC से बना हुआ धार्मिक चिन्ह ही लेकर शोभायात्रा में राम भक्त शामिल हो सकते हैं। अंजनी पुत्र सेना की शोभायात्रा सुबह निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा शाम को निकलेगी।

कोर्ट ने रखीं शर्तें।

बीजेपी का मिशन रामनवमी।

 

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Author: Red Max Media

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