दिल्ली में नई इवी पालिसी टाली गई

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली में नई इवी पालिसी टाली गई

दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि थ्री-व्हीलर या किसी भी अन्य श्रेणी की गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाने वाले लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी पॉलिसी को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। लिहाजा, दिल्ली में फिलहाल पुरानी ईवी पॉलिसी ही जारी रहेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर कोई रोक नहीं लगेगी और वे सड़कों पर रफ्तार भरना जारी रख सकेंगे। बताते चलें कि इससे पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि नई ईवी पॉलिसी में 15 अगस्त, 2025 से सीएनजी ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके साथ ही, 10 साल से ज्यादा पुराने हो चुके ऑटो रिक्शा को भी हटाने का प्रस्ताव था।

किसी भी कैटेगरी की गाड़ियों पर नहीं होगा प्रतिबंध

दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि थ्री-व्हीलर या किसी भी अन्य श्रेणी की गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा, ”सरकार दिल्ली की जनता के लिए कई काम करना चाहती है और हम उन्हें संशोधित ईवी नीति में शामिल करेंगे। हालांकि, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि थ्री-व्हीलर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी श्रेणी के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा ईवी पॉलिसी लगभग तीन से चार महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है।”

बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी भी रहेगी जारी

मंगलवार को हुई दिल्ली की एक अहम कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 4 अलग-अलग कैटेगरी में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को भी जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बताते चलें कि इन 4 कैटेगरी में घरेलू उपभोक्ता, किसान, चैंबर वाले वकील और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित लोग शामिल हैं। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बिजली सब्सिडी बंद करने के बारे में फैल रही अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने किसानों और वकीलों को लाभ पहुंचाने वाली सब्सिडी बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साथ ही दंगा पीड़ितों के लिए भी निरंतर सहायता सुनिश्चित की है।

 

 

Red Max Media
Author: Red Max Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें