चेन्नई में बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

चेन्नई में बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

यूनिवर्सिटी में हुई बलात्कार की घटना की सुनवाई एक महिला स्पेशल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी शख्स पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई है।

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बलात्कार के दोषी शख्स को उम्रकैद की साज सुनाई गई है। चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी में हाई-प्रोफाइल बलात्कार का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी शख्स को कोर्ट ने दोषी ठहराया है।

90 हजार रुपये का जुर्माना भी

कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी बिरयानी विक्रेता ज्ञानसेकरन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चेन्नई की स्पेशल महिला कोर्ट ने 19 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में उसे 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की पुष्टि दस्तावेजी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर की गई।

कम से कम 30 साल जेल में रहना ही होगा

जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल तक जेल में रहना ही होगा। उसने पहले न्यूनतम सजा की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उसे अपनी मां और नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहना होगा।

5 महीने बाद ही बंद हो गया था केस, अब मिला न्याय

बता दें कि अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न का मामला पांच महीने की सुनवाई के बाद ही बंद हो गया था। जिससे दिसंबर में काफी विवाद पैदा हो गया था। वहीं, अब जाकर कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है।

Red Max Media
Author: Red Max Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

और पढ़ें