इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

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IIT की छात्र ने लगाया रेप का आरोप
पीड़ित छात्रा ने अपने बयान पुलिस के बाद कोर्ट के सामने भी दर्ज कराए थे. छात्रा के बयान के तुरंत बाद एसीपी मोहसिन खान ने हाइकोर्ट का रुख किया था और एफआईआर निरस्त करने के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका लगाई थी. मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि हाइकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

आईआईटी कानपुर की छात्रा के यौन शोषण केस में फंसे एसीपी मोहिसन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ACP मोहिसन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. गुरुवार दोपहर को इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मोहिसन खान पर दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई और विवेचना पर भी रोक लगाई है. एसीपी मोहिसन ने पीड़ित छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद इस केस में कोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं की.जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी ने ACP मोहसिन खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किये जाने का आदेश दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता इमरानउल्ला खां ने अदालत में ACP मोहसिन खान का पक्ष रखा. इस बीच अभियोजन पक्ष ने भी बहस की, जिस के बाद उपरोक्त आदेश अदालत की तरफ से पारित किया गया.
IIT की छात्र ने लगाया रेप का आरोप

आईआईटी कानपुर से शोध कर रही छात्रा ने कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान पर रेप का आरोप लगाया था. अब इस मामले में हाइकोर्ट ने आरोपी एसीपी को बड़ी राहत दी है. हाइकोर्ट ने एसीपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. पीड़िता के अनुसार, एसीपी IIT से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं।. वहीं पर उनकी रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई. आरोप है कि एसीपी ने उसे प्यार में फंसाकर रेप किया.

 

एसीपी के शादीशुदा होने के साथ अन्य सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी अंकिता शर्मा और एडीसीपी अर्चना सिंह ने पीड़ित छात्रा से पूछताछ की. पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर इस मामले मे एसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में एडीसीपी अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एक एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है.

Red Max Media
Author: Red Max Media

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