दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं

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रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा

इस संबंध दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में भवन निर्माण के कामों के लिए पुलिस के परमिशन की कभी जरूरत नहीं होती है। यह एक गलत धारण प्रचलित है।

दिल्ली में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि दिल्ली में बिल्डिंग निर्माण के लिए पुलिस के परमिशन की जरूरत नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम यानि MCD और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाके में आने वाले निर्माण कार्यों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसमें पुलिस से बिल्डिंग निर्माण के परमिशन की जरूरत नहीं है। यह एक गलत धारण प्रचलित है कि बिल्डिंग निर्माण के लिए पुलिस के परमिशन की जरूरत होती है।

कल गृह मंत्री के साथ हुई थी सीएम की मीटिंग

दरअसल, कल गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में कंस्ट्रक्शन के काम में पुलिस परमिशन के नाम पर वसूली पर चर्चा हुई थी जिसके बाद आज सरकार ने लेटर जारी करते हुए ये क्लियर कर दिया है। इस सर्कुलर माध्यम से यह सूचित किया गया है कि इस आशय की एक गलत धारणा प्रचलित है कि किसी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।

गलत धारणा को दूर करने के लिए जागरूक करें

इस सर्कुलर के माध्यम से दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र के अधिकारियों को कानून के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और इस गलत धारणा को दूर करने के लिए जागरूक करें कि किसी भी भवन के निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति की आवश्यकता है। हालांकि, पुलिस प्राधिकरण सभी नगर निगम अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों को उनके वैध अधिकार [डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा, 475] के प्रयोग में सहायता और पूर्ण समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा।

 

Red Max Media
Author: Red Max Media

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