होली के लिए तेलंगाना सरकार का आया दिशा निर्देश

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होली के लिए तेलंगाना सरकार का आया दिशा निर्देश

तेलंगाना में होली को लेकर हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस ने आदेश जारी करते हुए अनिच्छुक लोगों, स्थानों और वाहनों पर रंग डालने पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

आगामी 14 मार्च की तारीख को भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली के त्योहार को देखते हुए तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस और साइबराबाद पुलिस ने लोगों को बड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने हैदराबाद शहर और साइबराबाद में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने या अनिच्छुक लोगों को रंग लगाने पर रोक लगा दी है। पुलिस की ओर से इस बारे में अधिसूचना भी जारी की गई है।

ग्रुप में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक

हैदराबाद शहर और साइबराबाद में पुलिस ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर ग्रुप में दोपहिया और अन्य वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है। इसके पीछे शांति और व्यवस्था भंग हो और या जनता को असुविधा, परेशानी या खतरे को कारण बताया गया है। पुलिस ने ये भी कहा है कि हैदराबाद में ये आदेश 13 मार्च 2025 को शाम 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक और साइबराबाद में 14 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे से 15 मार्च 2025 को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

पुलिस ने इन बातों पर लगाई रोक

1. हैदराबाद सिटी में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अनिच्छुक व्यक्तियों, स्थानों और वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकना या अनिच्छुक लोगों पर रंग डालना, जिससे परेशानी हो।

2. सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में दो पहिया वाहनों और अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक, जिससे शांति और व्यवस्था भंग हो और या जनता को असुविधा, परेशानी या खतरा हो।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

पुलिस के नोटिस में आगे कहा गया है कि जनता को सूचित किया जाता है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम 1348 फसली की धारा 76 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

Red Max Media
Author: Red Max Media

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