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झारखंड मंत्रिमंडलने31प्रस्तावों को मंजूरी दी

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हेमंत सोरेन, झारखण्ड मुख्यमंत्री

झारखंड मंत्रिमंडल ने मंत्रिमंडल ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राज्य में तीन साल की सेवा की आवश्यकता वाले नियम में बदलाव शामिल है। 3 साल तक सेवा न करने पर छात्रों को 30 लाख रुपये और छात्रवृत्ति या भत्ते वापस करने की आवश्यकता वाले नियम में बदलाव किया गया।

झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को संयुक्त भर्ती नियम 2025 को मंजूरी दे दी। इस नियम के तहत पुलिस, आबकारी कांस्टेबल, वार्डन और होमगार्ड जैसी विभिन्न भर्तियों में आवश्यक शारीरिक क्षमता परीक्षण के मापदंडों में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगानी होगी। संशोधित नियम के अनुसार, अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1,600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने कहा, “राज्य में पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता परीक्षण में संशोधन किया गया है।” हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त-सितंबर में आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान 15 अभ्यर्थियों की मौत के बाद शारीरिक परीक्षण के मापदंडों में ढील देने का संकेत दिया था।

खनन किये गये खनिजों पर उपकर चार गुना तक बढ़ाया

झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए खनन किये जाने वाले खनिजों पर उपकर को चार गुना तक बढ़ाने का फैसला किया है। कोयले पर प्रति टन प्रेषण के लिए उपकर मौजूदा 100 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है, जबकि लौह अयस्क पर इसे मौजूदा 100 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। बाकी खनिजों में, बॉक्साइट (गैर-धातुकर्म ग्रेड) पर उपकर 70 रुपये से बढ़ाकर 116 रुपये कर दिया गया।

कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राज्य में तीन साल की सेवा की आवश्यकता वाले नियम में बदलाव शामिल है। तीन साल तक सेवा न करने पर छात्रों को 30 लाख रुपये और छात्रवृत्ति या भत्ते वापस करने की आवश्यकता वाले नियम में बदलाव किया गया है।

तूफान और लू को आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने दो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होने वाले जान-माल के संभावित नुकसान के मद्देनजर विशेष स्थानीय आपदा श्रेणी के तहत तूफान और लू (हीटवेव) को आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने रांची के ओरमांझी में भगवान बिरसा जैविक उद्यान के परिसर में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की नौ फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा स्थापित करने को हरी झंडी दे दी।

Red Max Media
Author: Red Max Media

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