जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

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जगजीत सिंह डल्लेवाल की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह बिना राजनीतिक एजेंडे के किसानों के वास्तविक मु्द्दों को उठाने वाले नेता हैं। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लगभग चार माह से किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल बिना राजनीतिक एजेंडे वाले वास्तविक नेता हैं। 

जस्टिस सूर्य कांत एवं जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने बताया कि खनौरी व शंभू बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को तितर-बितर कर दिया गया है और सभी बंद पड़ी सड़कों व राजमार्गों को खोल दिया गया है। 

कोर्ट ने कहा- किसानों के वास्तविक मुद्दे उठाए

शीर्ष अदालत ने डल्लेवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बिना राजनीतिक एजेंडे के किसानों के वास्तविक मुद्दों को उठाया। अदालत ने कहा, ‘हम जानते हैं कि कुछ लोग किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं चाहते थे। हम अनभिज्ञ नहीं हैं, हम सब कुछ जानते हैं।’

पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा की सरकारों से कहा कि वर्तमान जमीनी हकीकत पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। दूसरी तरफ सिंह ने कहा, ‘हरियाणा ने भी राजमार्गों से सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। यह यात्रियों की रोज की पीड़ा थी, जो हमारे ध्यान में थी। महाधिवक्ता ने कहा कि राजमार्गों के खुल जाने से लाखों लोगों को फायदा होगा क्योंकि पहले उन्हें घूमकर जाना पड़ता था।’ 

पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा
  • अदालत ने कहा कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सुचारू यातायात का उदाहरण दिया। शीर्ष अदालत ने सितंबर, 2024 में प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
  • पीठ ने पूर्व हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली इस समिति से कहा है कि वह किसानों की शिकायतों पर ध्यान दे और अगली पूरक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध शुरू की गई अवमानना कार्यवाही भी खत्म कर दी।

 

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Author: Red Max Media

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