वक्फ कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया

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वक्फ कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया

आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून मामले में केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसके पांच दिन के बाद याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ शामिल हैं को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।

कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है

सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम पर कोई रोक नहीं लगाई है.. हालांकि, इसने 2025 के वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में किसी भी नियुक्ति के संबंध में एसजी तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड में ले लिया है और कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा पहले से ही वक्फ घोषित की गई और मूल 1995 अधिनियम के तहत पंजीकृत संपत्तियों को परेशान नहीं किया जाएगा।

5 मई को होगी अगली सुनवाई

वक्फ कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख निर्धारित की है। अगले महीने पांच मई को दोपहर दो बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में कोई विस्तृत सुनवाई नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। सीजेआई ने कहा कि सुनवाई के दौरान एसजी ने कहा कि केंद्र एक सप्ताह के भीतर जवाब देना चाहेगा। उन्होंने आगे कहा, वह अदालत को आश्वस्त करते हैं कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ शामिल है, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा। हम बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।

 

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Author: Red Max Media

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