वक्फ संपत्तियों का होगा रजिस्ट्रेशन

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केंद्र सरकार ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल
केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में एक नया अध्याय बताया। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड सत्यापित और निगरानी के लिए है। वक्फ कानून के अनुसार छह महीने में संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम रोक की मांग का मुद्दा लंबित रहने के बीच सरकार ने इस कानून के तहत कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीयन के लिए केंद्रीय पोर्टल यूनिफाईड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट लॉन्च किया। 

इसे संक्षिप्त में उम्मीद पोर्टल कहा जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद कहा कि उम्मीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन एवं संचालन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। 

पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा वक्फ का डाटा

उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा। 

छह महीने के भीतर अपलोड करना होगा डाटा
वक्फ कानून के मुताबिक, इस पोर्टल के लांच होने के छह महीने के भीतर वक्फ संपत्तियों की सभी जानकारी इस पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद जिला या वक्फ बोर्ड के सक्षम अधिकारी जानकारी को वैरीफाई यानी सत्यापित करेंगे। और फिर 17 अंकों की यूनिक आइडी जारी की जाएगी। वक्फ की गई संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद अगर किसी को संपत्ति के बारे में कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। 

एक क्लिक पर मिलेगी वक्फ की पूरी जानकारी

वक्फ की गई संपत्ति पर आपत्ति या किसी भी विवाद की स्थिति में अपील के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था होगी। उम्मीद पोर्टल के लॉन्च होने के बाद अब वक्फ संपत्ति के बारे में कोई भी जानकारी एक क्लिक पर जानी जा सकेगी। हालांकि मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने मामला कोर्ट में लंबित रहने के दौरान पोर्टल लांच करने का विरोध किया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। 

Red Max Media
Author: Red Max Media

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