
कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता सीटी रवि को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सीटी रवि को गिरफ्तार करने के क्रम में पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वह सही नहीं है। इसी कड़ी में कोर्ट ने सीटी रवि को रिहा करने का आदेश दिया है।
कर्नाटक की महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में भाजपा नेता सी.टी रवि को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर FIR को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सीटी रवि को गिरफ्तार करने के क्रम में पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है, वह सही नहीं है, इसीलिए उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। इससे पहले बेलगावी कोर्ट ने सीटी रवि को बेंगलुरु लाकर जन प्रतिनिधि कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था।
सीटी रवि को हाईकोर्ट से मिली राहत
बता दें कि सीटी रवि ने जन प्रतिनिधि कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जन प्रतिनिधि कोर्ट ने मामले की सुनवाई को कल तक टाल दिया, जबकि हाईकोर्ट ने सीटी रवि को रिहा करने का निर्देश दिया। बता दें कि इससे पहले सीटी रवि पर गुरुवार को लक्ष्मी हेब्बालकर के समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की थी। इस दौरान मौके पर मौजूद विधानसभा मार्शल्स ने किसी तरह सीटी रवि का बचाव किया और हमला करने आए युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सीटी रवि पर आरोप लगा कि उन्होंने महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।
विधानसभा में सीटी रवि पर हुआ था हमला
हालांकि सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। बता दें कि इसी मामले में लक्ष्मी हेब्बालकर ने सीटी रवि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल बेलगावी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस दौरान लक्ष्मी हेब्बालकर के समर्थक सीटी रवि पर आक्रोशित हो उठे और उनपर हमलावर हो गए। मौके पर मौजूद मार्शल्स और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह सीटी रवि को वहां से निकाला और हमला करने आए युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस मामले में लक्ष्मी हेब्बालकर ने पुलिस में केस दर्ज कराया था।








