दिल्ली में महंगी होगी बिजली

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सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ रेट बढ़ाने की दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली बिजली आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये किफायती रहनी चाहिए।

 दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। जी हां, दिल्ली में जल्द ही बिजली महंगी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि राजधानी में बिजली की दरों में नियमों को ध्यान में रखते हुए लिमिट में ही बढ़ोतरी की जाए, ताकि आम लोगों की जेब पर बुरा असर न पड़े। इसका सीधा मतलब हुआ कि दिल्ली में बिजली के रेट अब जल्द ही बढ़ा दिए जाएंगे।

DERC को बिजली की दरें बढ़ाने के लिए तैयार करना है एक स्पष्ट खाका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली बिजली आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये किफायती रहनी चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ ही दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) को बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर एक स्पष्ट खाका तैयार करने के लिए कहा गया है कि शहर में कब और कैसे बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से साफ है कि दिल्ली की जनता पर इसका कोई बहुत खास असर नहीं पड़ेगा।

बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां लंबे समय से कर रही थी रेट बढ़ाने की मांग

बताते चलें कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बीते काफी समय से बिजली की कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही हैं। बिजली कंपनियों का कहना है कि बिजली का उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन करने की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मौजूदा रेट में बिजली बेचने से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। लिहाजा, अब मौजूदा रेट के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की मांग को नकार दिया था।

दिल्ली में फ्री है 200 यूनिट बिजली

बताते चलें कि दिल्ली में घरेलू बिजली कनेक्शन पर मिल रही सब्सिडी की वजह से 200 यूनिट फ्री है। हालांकि, 200 यूनिट बिजली के बाद ग्राहकों को प्रत्येक यूनिट के लिए भुगतान करना होता है। इसके साथ ही, आप जितना ज्यादा बिजली की खपत करेंगे, आपको प्रत्येक यूनिट के लिए उतना ही ज्यादा भुगतान करना होगा।

Red Max Media
Author: Red Max Media

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