निकिता और उसके मां-भाई को मिली जमानत

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निकिता सिंघानिया उनकी मां और भाई को बेंगलुरू कोर्ट से जमानत मिल गई है।
AI इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा और भाई को जमानत मिल गई है। बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी। सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट से अपील की थी कि सत्र अदालत को उनकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आज ही याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया था। 
ऊपरी अदालत में फैसले को दी जाएगी चुनौती

अतुल सुभाष के वकील ने कहा आर्डर कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। तीनों आरोपियों ने 19 दिसंबर को जमानत के लिए निचली अदालत  में अर्जी लगाई थी साथ ही हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने निर्देश पर आज सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में निकिता और अन्य आरोपियों ने FIR को रद्द करने की मांग को लेकर भी एक याचिका कर्नाटका हाईकोर्ट में लगाई है जिस पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी।

14 दिसंबर 2024 को किया गया था गिरफ्तार

कर्नाटक पुलिस ने 14 दिसंबर 2024 को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी मां और भाई अनुराग को प्रयागराज से अरेस्ट किया था।  इन तीनों पर अतुल सुभाष को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है।

9 दिसंबर को किया था सुसाइड

 बता दें कि अतुल सुभाष (34) का शव नौ दिसंबर को दक्षिण-पूर्व बेंगलुरु के मुन्नेकोलालु में उसके घर पर फंदे से लटका मिला था। सुभाष ने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि उनसे अलग रह रही उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने झूठे मामलों में फंसाकर और लगातार उत्पीड़न कर उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। सुभाष ने सुसाइड से पहले 90 मिनट का एक वीडियो बनाया और 40 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखकर अपने दुख को बयां किया था। अतुल सुभाष और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। दोनों को 2020 में एक बेटा भी हुआ। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था जबकि निकिता यूपी के जौनपुर जिले की रहने वाली है।

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Author: Red Max Media

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