

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने मारपीट के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई की।
कोर्ट ने मारपीट के मामले में अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है। इससे पूर्व कोर्ट ने विधायक और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया। दोनों को भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
29 जनवरी 2019 की है घटना
समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी संख्या 4/19 दर्ज कराई थी।
फरसा से किया था प्रहार
इस दौरान विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया। इससे सिर फट गया । इस बीच सुरेश यादव रॉड और लाठी से प्रहार कर दिया। जेब से रुपये भी निकाल लिए गए। उन्हें पीएचसी से डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को ले हुई बैठक
वहीं दूसरी ओर दरभंगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर आगामी आठ मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम केस के निपटारे के लिए क्लेम केस से जुड़े अधिवक्ताओं के साथ विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार ने समीक्षात्मक बैठक की।
जिला सह अपर सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं से कहा कि निष्पादन योग्य दावा वादों के बीमा कंपनियों से बात कर मुकदमे को समाप्त कराने का प्रयास करें।
उन्होंने पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों में सुलह-समझौता होने की शत प्रतिशत उम्मीद होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अपने स्तर से पूर्ण प्रयास करें।
