

यूपी सरकार ने CBCID का नाम बदलकर सीआईडी कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किए गए हैं।
जांच एजेंसी के नाम में बदलाव प्रभावी
प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अपराध अनुसंधान विभाग (CBCID) को अब अपराध अनुसंधान विभाग (CID) के नाम से जाना जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जांच एजेंसी के नाम बदलने की मंजूरी राज्यपाल ने दी है। गह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मालपानी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह बदलाव 16 मार्च 2025 से प्रभावी माना जाएगा।
CBCID का क्यों बदला गया नाम?
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यह बदलाव जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे जनता और पुलिसकर्मियों को विभाग की भूमिका को समझने में आसानी होगी। कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी का नाम CBCID की बजाय CID ज्यादा सरल और व्यापक रूप से मान्य है। जांच एजेंसी के नाम में कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। सीआईडी का काम अपराधों की गहन जांच करना, फॉरेंसिक विश्लेषण और संगठित अपराध की पड़ताल करना है।
क्या है CID
CID देश के राज्य पुलिस विभागों की एक अपराध शाखा है जो आपराधिक जांच के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य पुलिस की विशेष जांच शाखा है और इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य अपनी CID इकाइयों के लिए अलग-अलग नामों का उपयोग करते हैं। CID ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में भारतीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीआईडी का पहली बार गठन किया गया था।
