

तेलंगाना सरकार महिला किसानों को 50% सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। जिनमें बैटरी स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, रोटो वीडर, बीज-उर्वरक मशीनें, कल्टीवेटर, एमबी हल, बुश कटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर आदि शामिल हैं।
तेलंगाना में सरकार महिला किसानों पर मेहरबान है। कृषि मशीनीकरण पहल के हिस्से के रूप में, तेलंगाना सरकार SM AM योजना के तहत महिला किसानों को 50% सब्सिडी पर कृषि उपकरण प्रदान कर रही है। जिनमें बैटरी स्प्रेयर, ताइवान स्प्रेयर, रोटो वीडर, बीज-उर्वरक मशीनें, कल्टीवेटर, एमबी हल, बुश कटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर आदि शामिल हैं।
ऐजा मंडल में 2.08 लाख मूल्य की 17 इकाइयां वितरित की जाएंगी
- बैटरी स्प्रेयर: 6 इकाइयाँ (सामान्य महिलाओं के लिए 4, एससी महिलाओं के लिए 1, एसटी महिलाओं के लिए 1) – सब्सिडी शुल्क: ₹1,000 प्रति इकाई।
- ताइवान स्प्रेयर: 6 इकाइयाँ (सामान्य महिलाओं के लिए 5, एससी महिलाओं के लिए 1) – सब्सिडी शुल्क: ₹9,000 प्रति इकाई।
- रोटो वीडर: 2 इकाइयाँ (सामान्य महिलाओं के लिए 1, एससी महिलाओं के लिए 1) – सब्सिडी शुल्क: ₹48,000 प्रति इकाई।
- बीज-उर्वरक मशीनें, कल्टीवेटर, एमबी हल, केजीवीएल: 3 यूनिट (सामान्य महिलाओं के लिए 1, एससी महिलाओं के लिए 2) – सब्सिडी शुल्क: ₹19,333 प्रति यूनिट।
आलमपुर डिवीजन में, सब्सिडी के तहत निम्नलिखित मशीनरी प्रदान की जाएगी:
- बंड फॉर्मर: 1 यूनिट (एससी महिला) – ₹13,000 सब्सिडी।
- पावर वीडर: 1 यूनिट (सामान्य महिला) – ₹35,000 सब्सिडी।
- बुश कटर: 1 यूनिट (सामान्य महिला) – ₹35,000 सब्सिडी।
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल: 2 यूनिट (सामान्य महिला) – ₹30,000 प्रति यूनिट सब्सिडी।
- पावर टिलर: 1 यूनिट (सामान्य महिला) – ₹1 लाख सब्सिडी।
- ट्रैक्टर: 1 यूनिट (एससी महिला) 5 लाख रुपये सब्सिडी।
- राइस स्ट्रॉ बेलर: 1 यूनिट (सामान्य महिला) 1 लाख रुपये सब्सिडी।
- ड्रोन: 1 यूनिट (सामान्य महिला) 5 लाख रुपये सब्सिडी।
कृषि विभाग ऐजा मंडल और आलमपुर डिवीजन में इन कृषि उपकरणों के वितरण की देखरेख करेगा। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, महिला किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
1. आवेदक के नाम पर भूमि पंजीकृत होनी चाहिए।
2. आवश्यक दस्तावेज:
- भूमि पासबुक
- आधार कार्ड
- ट्रैक्टर आरसी (केवल ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों के लिए)।
मानदंडों को पूरा करने वाली महिला किसानों को समय सीमा से पहले आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, वे मंडल कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
