

हाई कोर्ट ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स के लिए जमानत की अनोखी शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को रिहा होने के बाद 100 पौधे लगाने होंगे और भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में सफाई का काम करना होगा।
ओडिशा हाई कोर्ट ने कार चोरी के मामले में आरोपी बिग्यान रंजन दास को जमानत दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ अनोखी शर्तें लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को रिहा होने के बाद 100 पौधे लगाने होंगे और भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में सफाई का काम करना होगा। यह फैसला जस्टिस एस. के. पाणिग्रही की बेंच ने लिया है। आरोपी जनवरी से जेल में बंद था।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, दास को आम, नीम, इमली जैसे स्थानीय किस्मों के 100 पौधे लगाने होंगे। यह पौधरोपण डुमडुमा क्षेत्र में किया जाएगा। पौधे सरकारी जमीन, सामुदायिक भूमि या फिर दास या उनके परिवार की निजी जमीन पर लगाए जा सकते हैं। अगर जमीन उपलब्ध नहीं होती है, तो राजस्व विभाग जगह चिन्हित करने में मदद करेगा। इन पौधों की देखभाल दो साल तक खुद आरोपी को करनी होगी। इसके पालन की निगरानी इन्फो वैली थाना प्रभारी करेंगे।
शर्तों का पालन नहीं करने पर जमानत रद्द
साथ ही, आरोपी को एक महीने तक कैपिटल अस्पताल, भुवनेश्वर में वार्ड और कमरों की सफाई करनी होगी। अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे स्टाफ के जरिए इसकी व्यवस्था करें। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर आरोपी ने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
घटना में इस्तेमाल की गई कार हुई बरामद
जानकारी के अनुसार, यह मामला 23 जनवरी की रात का है, जब शिकायतकर्ता अपनी कार से पात्रपाड़ा से पितापल्ली जा रहा था। रास्ते में एक युवक ने लिफ्ट मांगी और फिर दो अन्य साथी आकर शिकायतकर्ता को धमका कर उसकी कार लेकर फरार हो गए। आरोपी दास के पास से चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इस तरह कोर्ट ने सजा को केवल जेल तक सीमित न रखते हुए आरोपी को समाजसेवा से जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे अपराधी में सुधार हो सके और समाज को भी लाभ मिले।
