

जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ा मामले में विशेष अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन सभी को आने वाले 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े एक मामले में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन दोषियों को आगामी 8 अप्रैल को दोषी सजा सुनाई जाएगी। ये फैसला बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत के जज रमेश कुमार जोशी ने सुनाया है। कोर्ट ने शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान को दोषी घोषित किया है।
इन धाराओं में दोष साबित
जयपुर बम ब्लास्ट के जिंदा बम मामले में कोर्ट ने बम ब्लास्ट की घटना के 17 साल बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।
साल 2019 में दिसंबर महीने में निचली अदालत ने जयपुर धमाकों के मामले में सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी। वहीं, पांचवें आरोपी शाहबाज को संदेह के लाभ में बरी कर दिया गया था। जिन्हें सजा मिली उन्होंने सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 29 मार्च, 2023 को चारों को बरी कर दिया और शाहबाज हुसैन को बरी करने के फैसले की भी पुष्टि की।
71 लोगों की हुई थी मौत
दरअसल, यह पूरा मामला 13 मई, 2008 को जयपुर के चांदपोल में मिले बम से जुड़ा है। इस बम को सुरक्षा दस्तों ने डिफ्यूज कर दिया था। 13 मई 2008 को जयपुर शहर में सिलसिलेवार तरीके से कुल आठ बम धमाके हुए थे। इसके बाद नौवां बम चांदपोल बाजार के पास मिला था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था। जयपुर के माणक चौक खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम फटे थे। इन बम धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 180 अन्य घायल हो गए थे।
