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क्रिकेट खेलने से रोकने पर की शिकायत, सरकार ने लिया एक्शन

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सांकेतिक तस्वीर

हैदराबाद में एक अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि एक लड़के ने जमीन पर क्रिकेट खेलने से रोकने पर इसकी शिकायत की थी। जांच में जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिसके बाद यहां कार्रवाई की गई।

शहर के रायदुर्गम इलाके में एक बच्चे की शिकायत पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का मामला सामने आया है। दरअसल, एक बच्चे को क्रिकेट खेलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, जिसके उसने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (हाइड्रा) से मामले की शिकायत की थी। बच्चा जिस जगह पर क्रिकेट खेलने जाता था, उसी जगह पर रियल एस्टेट कारोबारियों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत उसने की थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद हाइड्रा ने अतिक्रमण को हटाया और 39 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में लिया। शनिवार को कार्रवाई करते हुए अवैध ढांचों को ढहा दिया गया।

जमीन पर क्रिकेट खेलने से किया मना

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक रियल एस्टेट कंपनी के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि एक लड़के ने कुछ महीने पहले हाइड्रो को एक लेटर लिखा था। अपने लेटर में उसने जमीन के बड़े हिस्से में अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की थी। लड़के ने अपनी शिकायत में लिखा था कि वह उसके साथ अन्य लोग क्रिकेट खेलने जिस जगह पर जाते थे, वहां जानें से उन्हें रोक दिया गया है। इसके अलावा झील पर भी अवैध अधिक्रमण कर लिया गया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए हाइड्रा की टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जहां अवैध रूप से सड़कें बनी हुई पाई गईं।

अधिकारियों ने शिकायत पर की कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि यह जमीन विवादित थी और मामले कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने इसे लेकर सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कंपनी ने इस इलाके की बाड़बंदी कर थी और वह लोग जमीन बेचने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हाइड्रा ने शनिवार को कार्रवाई की और अवैध ढांचों को गिरा दिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘यदि कोई मुकदमा है, तो कंपनी को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां कंपनी ने सड़कें बना दीं और संपत्ति को बिक्री के लिए पेश कर दिया।’’ वहीं अब रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है।

Red Max Media
Author: Red Max Media

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